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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 25 मामलों की की सुनवाई।

Apr 10, 2023

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 25 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया।
कराय परसुराय के परिवादी संजय कुमार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सूची में नाम आने के बावजूद भी आवास का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि परिवादी दिव्यांग श्रेणी के लाभुक के रूप में आवास योजना हेतु चयनित हैं। परंतु आवेदक के नाम से जमीन का रसीद नहीं होने के कारण लाभ नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने आवेदक को जमीन का दाखिल खारिज कराकर वांछित रसीद समर्पित करने को कहा तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को रसीद प्राप्त होते ही योजना का लाभ लाभुक को तुरंत देने का निर्देश दिया।
नगर निगम क्षेत्र के मानती देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि जमीन का सत्यापन कराया जा रहा है, जिसके उपरांत लाभुक को योजना का लाभ दिया जाएगा।
हिलसा की परिवादी बच्ची देवी द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत कराए गए कार्य की पूर्ण राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विस्तृत स्थल जांच कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई से पूर्व जांच पूरा कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदित करने का आदेश दिया।
नगर निगम क्षेत्र के मोहम्मद फवाद अली द्वारा मकबरा टोला में हर घर नल का जल का पाइप नहीं बिछाने के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त वार्ड में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को भी शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा।
नूरसराय के चंद्रमणि कुमार द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पक्का मकान एवं दोपहिया वाहन होने के कारण अपात्रता के आधार पर इनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ से कराने का आदेश दिया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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