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प्रखंड उपप्रमुख हरनौत के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में सदस्यों को 2 फरवरी तक लिखित आपत्ति दर्ज कराने का दिया गया समय

Feb 1, 2024

सिटी न्यूज़ डेस्क ।प्रखंड उपप्रमुख हरनौत के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी 23 सदस्य उपस्थित हुए।
यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 44(3) के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव की प्रक्रिया लेकर आहुत की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर जिलाधिकारी की उपस्थिति में दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी द्वारा सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संदर्भ में किसी तरह की आपत्ति के बारे में पूछा गया। सदस्यों को दिनांक 2 फरवरी के अपराह्न 12:30 बजे तक लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपत्ति केवल अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से संबंधित होनी चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गए आरोप के मेरिट के संदर्भ में दर्ज कराई गई आपत्ति की सुनवाई इसमें नहीं होगी। इस संदर्भ में सदस्यगण अविश्वास प्रस्ताव के लिये निर्धारित की जाने वाली तिथि को आहुत बैठक में आपस मे चर्चा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत उनके स्तर से अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जायेगी। निर्धारित तिथि को आहुत बैठक में सदस्यगण लगाये गए आरोपों के मेरिट पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के उपरांत मतदान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय होगा।
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हरनौत भी उपस्थित थे।

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