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1 जून को नालंदा में होगा लोकसभा के लिए मतदान

Mar 16, 2024

सिटी न्यूज़ डेस्क। 16 मार्च 2024 को लोकसभा आम निर्वाचन -2024 के निमित्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात ही श्री शशांक शुभंकर ,अध्यक्ष ,स्टैंडिंग कमिटी- सह- जिलाधिकारी एवं श्री अशोक मिश्र, पुलिस अधीक्षक, नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों को 29- नालंदा, लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के मद्देनजर निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से विस्तृत जानकारी दी गई ,जो निम्न है :-

अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि- 7 मई 2024
नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि -14 मई 2024
नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि -15 मई 2024
अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि- 17 मई 2024
मतदान की तिथि- 1 जून 2024 मतगणना की तिथि -4 जून 2024 निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि – 6 जून 2024

29 -नालंदा , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 171 – अस्थावां ,172 -बिहारशरीफ, 173 -राजगीर (अनुसूचित जाति), 174 -इस्लामपुर , 175 -हिलसा, 176- नालंदा, 177 – हरनौत ।
मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2374

जिलेभर में 16 .3.24 के अनुसार
मतदाता पुरुष 1190941, महिला 1086779, थर्ड जेंडर 70 ,कुल मतदाता की संख्या 2277790

सर्विस वोटर्स 5657, यंग वोटर्स 25171,पीडब्लूडी वोटर्स 20382

उन्होंने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के आदान-प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतो/ सुझावों के त्वरित निष्पादन हेतु वोटर हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर 1950 कार्यरत है ।
Dm Control room tollfree 18003456323
Pilot number 06112235280

Member of hunt
(1)06112235281
(2)06112235282
(3) 06112235283
(4)06112235284

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है ।

दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा ।

मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मस्जिद, चर्चों ,मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार हेतु मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे, जो निर्वाचन विधि के अपील भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं यथा मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना ।

हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधा रहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा ।

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके भूमि, भवन ,परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर टांगने , सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देना ।

राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे ।

उन्होंने बताया कि किसी भी सभाएं अथवा जुलूस, लाउडस्पीकर आदि के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ,बिहार शरीफ (सिंगल विंडो) से ससमय परमिशन लेना जरूरी होगा ।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि 29 -नालंदा ,लोक सभा क्षेत्र में स्वच्छ, निष्पक्ष ,शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में हर हाल में निर्वाचन संपन्न किए जाएंगे, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा , भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि गण उपस्थित थे ।

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