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बिहार शरीफ में एलआईसी अधिकारी हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

Jul 31, 2025

बिहार शरीफ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) की अदालत ने गुरुवार को बहुचर्चित एलआईसी अधिकारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए छह दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अदालत ने दोपहर 12 बजे सुनाया।

दोषियों में दीपनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले छोटेलाल यादव, भूषण यादव, लाला यादव, विरमनी यादव, मनोज यादव, और पप्पू कुमार शामिल हैं। सभी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

घटना का विवरण

यह मामला 28 फरवरी 2021 का है, जब झिंगनगर मोहल्ले में दिनदहाड़े एलआईसी के एक अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर बिहार थाना में कांड संख्या 149/21 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। मामले की गहराई से जांच के बाद सभी छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अदालत में चले लम्बे ट्रायल और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया।

प्रभाव और प्रतिक्रिया

इस निर्णय के बाद मृतक के परिजनों ने अदालत के प्रति संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय मिला है। वहीं, स्थानीय लोगों में भी इस फैसले के बाद न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

प्रशासन की ओर से कहा गया कि इस प्रकार के अपराधों पर सख्त सज़ा से समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा और अपराध करने वालों में भय उत्पन्न होगा।

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