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जिलाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कई लाभ हैं:-

Oct 8, 2024

सिटी न्यूज़ डेस्क। नालंदा के जिलाधिकारी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया की 1.शून्य राशि में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन- सभी पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन किया जा रहा है एवं स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन के समय उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है।

  1. रिचार्ज पर 3 प्रतिशत का वित्तीय लाभ – स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन- 1.5 प्रतिशत पूर्व भुगतान (Prepayment) पर, 1 प्रतिशत ऑनलाईन रिर्चाज के लिए तथा 0.5 प्रतिशत स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ दिया जाता है।
  2. त्रुटि रहित एवं सहज विपत्रीकरण- स्मार्ट मीटर द्वारा डाटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है। जिससे ऊर्जा रीडिंग के लिए मीटर रीडर की जरूरत नहीं पड़ती है एवं ऑन लाईन के माध्यम से समय पर विपत्र प्राप्त कर सकतें हैं। मानव हस्तक्षेप नहीं होने से विद्युत विपत्र में त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। स्मार्ट मीटर के कारण बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने से उपभोक्ताओं में विद्युत विपत्र को समझने में सुविधा होती है।
  3. वास्तविक टाईम डेटा उपलब्धि- स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को दैनिक ऊर्जा खपत / राशि की कटौती की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपने उपयोग की आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर अपने विपत्र की राशि को कम कर सकतें हैं।
  4. ऊर्जा की बचत- वास्तविक समय डाटा की उपलब्ध होने से अअधिक खपत करने वाले उपकरणों की पहचान कर सकतें हैं, जिससे ऊर्जा बचत करने के उपाय दुढ सकतें हैं।
  5. बकाया राशि किश्तों में करने की सुविधा- स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन से पूर्व विद्युत बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बकाया राशि एक मुश्त जमा करने की वित्तीय भार से मुक्ति मिलती है।भुगतान ऊर्जा विभाग, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता को पोस्टपेड से प्रीपेड में परिवर्तित करते समय बकाये की राशि की वसूली किसी भी कीमत पर प्रतिमाह पिछले तीन माह की औसत खपत के 25 प्रतिशत से ज्यादा की जा सकती है। इसका अनुपालन दोनों वितरण कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है।

7.अग्रिम जमा राशि पर ब्याज की सुविधा- उपभोक्ता यदि 2000 या इससे अधिक राशि अपने खाते में लगाकर बरकरार रखते हैं तो निम्न दर पर ब्याज देय है-
(1) खाते में तीन महीने रखने पर – बैंक दर से ब्याज (6.75%) देय है।
(2) 3 महीने से 6 महीने तक रखने पर- बैंक दर +0.25 प्रतिशत की दर से (7%) देय है।
3) 6 महीने से अधिक समय तक रखने पर- पर बैंक दर +0.50 प्रतिशत की दर से (7.25%) देय है।

  1. प्रतिभूति की राशि का नहीं लगना- स्मार्ट मीटर द्वारा नये विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रतिभूति राशि नहीं लिया जाता है। पहले से लिए गए प्रतिभूति की राशि को स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत वापस भी किया जाता है।
  2. मैक्सिमम डिमांड शुल्क से राहत- स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन उपरांत यदि मैक्सिमम डिमांड स्वीकृत भार से बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को छः माह तक मैक्सिमम डिमांड शुल्क से राहत दी जाती है।
  3. नेट मीटर हेतु उपयोग – स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में सोलर पैनल अधिष्ठापन के उपरान्त स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में बदल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं का अलग से नेट मीटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  4. बेहतर ग्राहक सेवा – स्मार्ट मीटर से प्राप्त स्टीक और विस्तृत डेटा समस्याओं का समाधान जल्दी करने में मदद करता है। उपभोक्ता को मोबाइल एप के माध्यम से ही विपत्र प्राप्त हो जाता है तथा बिना कार्यालय गए अपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज भी कर सकते है। त्रुटिरहित विपत्रीकरण से उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। स्मार्ट मीटर प्रणाली को पारदर्शी एवं सुलभ बनाता है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है।
  5. पर्यावरणीय लाभ – उर्जा के उपयोग में सुधार करने से कुल उर्जा खपत कम होती है, उपभोक्ता को हार्ड कापी उपलब्ध कराने हेतु पेपर के उपयोग की कटौती के कारण पेड़ों की कटाई कम होती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है।
  6. पशु बटन से रिकनेक्शन – डिसकनेक्शन होने के उपरांत मीटर में लगे पुश बटन की मदद से बिजली चालू की जा सकती है। ऐसा करने पर 72 घंटे तक बिजली बाधित नहीं होगी। यह सुविधा महिने में एक बार उपलब्ध होगी।
  7. शिकायत निवारण हेतु स्पेशल कैंप – प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को स्मार्ट मीटर एवं विपत्र से संबंधित अन्य समस्याओं के निवारण हेतु कैंप का आयोजन विद्युत विभाग को स्तर से किया जाएगा।
  8. संदेह मिटाने के लिए चेक मीटर का आधिष्ठापन- विभाग द्वारा खपत संबंधित भ्रांति को दूर करने लिए चेक मीटर का अधिष्ठापन भी विभिन्न जगहों पर स्मार्ट मीटर के साथ किया जाएगा, जिससे की स्मार्ट मीटर की शुद्धता को सत्यापित किया जा सके।
  9. उन्होंने बताया कि जिले भर के सभी 875 सरकारी कार्यालय में से 653 सरकारी कार्यालय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 15 अक्टूबर 2024 तक सरकारी कार्यालय में शत प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, नालंदा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, बिहारशरीफ, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत विभाग के पदाधिकारी गण सहित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि गण आदि उपस्थित थे ।

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